33.3 C
Lucknow
Saturday, October 3, 2026

ईंट-भट्ठा संचालन के लिए औपचारिकताएं पूरी कर अग्रिम विनियमन शुल्क जमा करें

Must read

– 30 नवंबर 2026 तक जमा राशि पर ब्याज देय नहीं होगा
– इसके बाद नियमानुसार लगेगा ब्याज

फर्रुखाबाद। जनपद के समस्त ईंट-भट्ठा स्वामियों को ईंट-भट्ठा संचालन से पूर्व सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। अपर जिलाधिकारी (न्यायिक)/प्रभारी अधिकारी (खनन) दिनेश कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर भट्ठा स्वामियों से विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कराने और निर्धारित शुल्क एवं अन्य देयों की धनराशि जमा करने को कहा है।

जारी विज्ञप्ति के अनुसार वर्ष 2026-27 (01 अक्टूबर 2026 से 30 सितंबर 2027 तक) के लिए अग्रिम विनियमन शुल्क तथा अन्य देयों की धनराशि जमा कर वैध प्रपत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। इसके साथ जिला पंचायत एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति, खनन नंबर की इंतखाब खतौनी/अनुबंध पत्र सहित पर्यावरण सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य निर्धारित दस्तावेज पूरे करने होंगे।
जारी शासनादेश के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि 30 नवंबर 2026 तक जमा की गई विनियमन शुल्क की धनराशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। इसके बाद जमा की जाने वाली धनराशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा।
भट्ठा स्वामियों को निर्देशित किया गया है कि पटवारी कार्यालय में प्रपत्र प्रस्तुत कर अनुज्ञा पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें। मिट्टी खनन एवं ईंट-भट्ठे का संचालन अनुज्ञा पत्र में अंकित नंबरों के आधार पर ही किया जाए।
विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि यदि शासनादेश अथवा उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली-2021 के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया जाता है या अनुज्ञा पत्र में दर्ज नंबरों के अतिरिक्त किसी अन्य नंबर से मिट्टी खनन किया जाता है तो इसे अवैध खनन की श्रेणी में माना जाएगा।
नियमों के उल्लंघन पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विज्ञप्ति में नियम-58 के प्रावधानों का हवाला देते हुए दंड के तौर पर पांच वर्ष तक के कारावास अथवा अर्थदंड अथवा दोनों का प्रावधान बताया गया है। साथ ही प्रति हेक्टेयर क्षेत्र के लिए अधिकतम पांच लाख रुपये तक के दंड का उल्लेख किया गया है। मिट्टी खननकर्ता को इसकी पूर्ण जिम्मेदारी वहन करनी होगी।
प्रशासन ने सभी ईंट-भट्ठा स्वामियों से निर्धारित औपचारिकताएं समय से पूरी कर अग्रिम विनियमन शुल्क एवं अन्य देयों की धनराशि जमा करने के बाद ही मिट्टी खनन एवं ईंट-भट्ठे का संचालन करने की अपील की है।

Must read

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest article