थाना कम्पिल
1- अभियुक्तगण पुष्पेन्द्र पुत्र महिपाल निवासी ग्राम पुरौरी थाना कम्पिल जनपद फर्रुखाबाद आदि 04 नफर द्वारा वादिनी की पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में वादिनी की सूचना पर मु0अ0सं0 95/26 धारा 87 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।
थाना फर्रुखाबाद
1- अभियुक्त अमन गुप्ता पुत्र त्रिलोकीनाथ गुप्ता निवासी मोहल्ला खतराना थाना कोत0 फर्रुखाबाद जनपद फर्रुखाबाद द्वारा वादी व वादी की पत्नी के साथ गाली-गलौज कर मारपीट करना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में वादी श्री सोमेश गुप्ता पुत्र त्रिलोकीनाथ गुप्ता निवासी मोहल्ला खतराना थाना कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फर्रुखाबाद की सूचना पर मु0अ0सं0 106/26 धारा 115(2)/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।
2- अभियुक्तगण 03 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादिनी के साथ धोखाधड़ी कर उनके कुण्डल हड़प लेने के सम्बन्ध में वादिनी की सूचना पर मु0अ0सं0 107/26 धारा 318(4) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।
थाना मोहम्मदाबाद
1- अभियुक्तगण पवन गुप्ता पुत्र नामालूम निवासी आजाद नगर कस्बा व थाना कोत0 मोहम्मदाबाद जनपद फर्रुखाबाद आदि 02 नफर व 02 व्यक्ति नाम पता अज्ञात द्वारा वादी के साथ गाली-गलौज कर मारपीट करना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में वादी श्री सन्तोष कुमार पुत्र राजबीर निवासी शास्त्री नगर कस्बा व थाना कोत0 मोहम्मदाबाद जनपद फर्रुखाबाद की सूचना पर मु0अ0सं0 160/26 धारा 115(2)/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।
2- अभियुक्त मोटरसाइकिल नं0 UP 76 V 2380 का चालक नाम पता अज्ञात द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर वादी के पिता की मोटरसाइकिल नं0 UP 76 AU 7328 में टक्कर मारकर गम्भीर रूप से घायल कर देने तथा मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त कर देने के सम्बन्ध में वादी श्री अभय सिंह राठौर पुत्र सुदेश सिंह राठौर निवासी जमुनापुर थाना कोत0 मोहम्मदाबाद जनपद फर्रुखाबाद की सूचना पर मु0अ0सं0 162/26 धारा 281/125B/324(4) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।
3- अभियुक्तगण अखिलेश पुत्र हीरालाल निवासी ग्राम गुलरिया थाना कोत0 मोहम्मदाबाद जनपद फर्रुखाबाद आदि 04 नफर द्वारा वादी के साथ गाली-गलौज कर मारपीट करने के सम्बन्ध में वादी श्री बच्चन लाल पुत्र बुद्धिलाल निवासी ग्राम गुलरिया थाना कोत0 मोहम्मदाबाद जनपद फर्रुखाबाद की सूचना पर मु0अ0सं0 161/26 धारा 115(2)/352 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है। (मा0 न्यायालय के आदेशानुसार एनसीआर से तरमीम)
थाना राजेपुर
1- अभियुक्तगण शिवकुमार पुत्र स्वामी शरन निवासी ग्राम खाकट मऊ थाना राजेपुर जनपद फर्रुखाबाद आदि 02 नफर द्वारा वादी की चचेरी बहन को पैसों का लालच देकर अपने घर ले जाकर बारी-बारी से दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में वादी की सूचना पर मु0अ0सं0 79/26 धारा 137(2)/70(2) बीएनएस व 5G/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।
2- अभियुक्त सुनील कुमार सोमवंशी पुत्र उदयवीर निवासी ग्राम गाँधी थाना राजेपुर जनपद फर्रुखाबाद के कब्जे से 15 अदद देशी शराब के पव्वे बब्बर शेर ब्राण्ड के नाजायज बरामद होने के सम्बन्ध में वादी उ0नि0 श्री महेश कुमार थाना राजेपुर जनपद फर्रुखाबाद की तहरीर पर मु0अ0सं0 78/26 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।
थाना मेरापुर
1- अभियुक्त वाहन सं0 UP 84 AR 8280 का चालक श्यामल पुत्र नामालूम निवासी अज्ञात द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर वादी की पत्नी को टक्कर मारकर गम्भीर रूप से घायल कर देने के सम्बन्ध में वादी श्री जोगेन्द्र पुत्र स्व0 रामदुलारे निवासी ग्राम व थाना मेरापुर जनपद फर्रुखाबाद की सूचना पर मु0अ0सं0 64/26 धारा 281/125B/325 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।
2-अभियुक्तगण बबलू खाँ पुत्र आजाद खाँ निवासी ग्राम बसई खेड़ा थाना मेरापुर जनपद फर्रुखाबाद आदि 04 नफर द्वारा वादिनी के घर में घुसकर गाली-गलौज, मारपीट तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में वादिनी की सूचना पर मु0अ0सं0 65/26 धारा 333/115(2)/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।
थाना कमालगंज
1- अभियुक्तगण अभिषेक पुत्र संजेश निवासी ग्राम सुलार चौरा थाना कमालगंज जनपद फर्रुखाबाद आदि 06 नफर द्वारा एक राय होकर वादी व उसके परिजनों के साथ गाली-गलौज कर मारपीट करने के सम्बन्ध में वादी श्री सुभाष उर्फ नन्हें पुत्र मुन्नुलाल निवासी ग्राम सुलार चौरा थाना कमालगंज जनपद फर्रुखाबाद की सूचना पर मु0अ0सं0 152/26 धारा 191(2)/115(2)/352 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।
थाना मऊदरवाजा
1- अभियुक्त छेक पुत्र अर्जुन उर्फ पप्पू निवासी रेहा करनपुर थाना कादरीगेट जनपद फर्रुखाबाद के कब्जे से 12 अदद देशी शराब के पव्वे बब्बर शेर ब्राण्ड के नाजायज बरामद होने के सम्बन्ध में वादी उ0नि0 श्री रामकेश सिंह थाना मऊदरवाजा जनपद फर्रुखाबाद की तहरीर पर मु0अ0सं0 207/26 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।
थाना जहानगंज
1- अभियुक्त अज्ञात ट्रक सं0 UP 82 BT 0548 का चालक नाम पता अज्ञात द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर वादी की स्विफ्ट कार सं0 UP 84 R 2658 में टक्कर मार देना, जिससे कार में बैठे 03 व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हो गये तथा उपचार के दौरान सन्ध्या देवी की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में वादी श्री सन्तोष कुमार कश्यप पुत्र स्व0 बडूलाल निवासी भरतहरी थाना कम्पिल जनपद फर्रुखाबाद की सूचना पर मु0अ0सं0 84/26 धारा 281/125A/125B/106(1)/324(4) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।
थाना कायमगंज
1- अभियुक्त मोहित पुत्र सुभाषचन्द्र निवासी ग्राम नरसिंहपुर थाना कोत0 कायमगंज जनपद फर्रुखाबाद के कब्जे से एक अदद प्लास्टिक की पिपिया में 05 लीटर अवैध कच्ची देशी शराब बरामद होने के सम्बन्ध में वादी उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना कायमगंज जनपद फर्रुखाबाद की तहरीर पर मु0अ0सं0 146/26 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।


