लखनऊ: लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान रामपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी पर आपत्तिजनक एवं भड़काऊ टिप्पणी करने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। रामपुर की एमपी-एमएलए अदालत (MP-MLA court) ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान (Azam Khan) को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। शनिवार को रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट में विशेष मजिस्ट्रेट शोभित बंसल की अदालत ने यह फैसला सुनाया।
मामला 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान रामपुर के भोट थाना क्षेत्र में आयोजित एक रोड शो से जुड़ा है। आजम खान समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे थे। इस दौरान उन्होंने तत्कालीन डीएम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। आजम खान ने चुनाव प्रचार में तत्कालीन डीएम पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि ये तनखइया हैं, इनसे जूते साफ कराऊंगा।अब इसी आरोप के बुनियाद पर अदालत ने उन्हें 2 साल की सज़ा और 5000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया है।
बता दें कि पहले से ही आजम खान कई कानूनी मामलों का सामना कर रहे हैं। उनके खिलाफ 100 से अधिक मुकदमे दर्ज हुई है। कुछ मामलों में उसे राहत भी मिली है, लेकिन कुछ का केस अभी भी चल रहा है। फिलहाल आजम खान अपने बेटे अब्दुला आजम खान के साथ रामपुर जिला जेल में बंद हैं।


