यूथ इंडिया, कन्नौज। कन्नौज जिले के एक गांव की रहने वाली किशोरी से दुष्कर्म करने वाले युवक को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने 22 साल के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 23 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माने की रकम अदा न करने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
घटना 10 अगस्त 2022 की रात की है। इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के हरेईपुर गांव का रहने वाला शैलेन्द्र उर्फ छोटे रात के समय अपने घर के बाहर बैठी 14 वर्षीय किशोरी को अगवा कर ले गया था। उसका मुंह दबाकर प्राइमरी स्कूल में ले गया। जहां शैलेन्द्र ने मारपीट कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। एक घंटे गायब रहने के बाद किशोरी रोते हुए घर पहुंची और फिर उसने घटना की जानकारी परिजनों को दी।
23 हजार रुपए का लगाया जुर्माना
अगले दिन किशोरी के पिता ने इंदरगढ़ थाने में शैलेन्द्र उर्फ छोटे के खिलाफ तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। इस मामले में पीड़िता और उसकी बहन के बयानों व साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अलका यादव ने शैलेन्द्र को दोषी करार दिया। मामले को लेकर शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार दोहरे ने बताया कि महज 20 महीने में कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त शैलेन्द्र को 22 साल के कारावास की सजा सुना दी। उस पर 23 हजार का जुर्माना भी लगाया गया, जोकि उसे सजावधि के दौरान ही अदा करना होगा। ऐसा न करने पर अभियुक्त को 1 साल की सजा और काटनी पड़ेगी।