यूथ इंडिया, लखनऊ: केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार का अभियान चलाया जाएगा। फिलहाल अर्हता तिथि पहली जनवरी 2024 के आधार पर वर्तमान पर विधानसभावार वोटर लिस्ट के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के पूर्व की गतिविधियां जारी हैं। इसके लिए अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी निधि श्रीवास्तव ने भी जिला निर्वाचन अधिकारियों/जिला अधिकारियों को निर्देश जारी किये है।
उन्होंने कहा कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए फार्म-8 से संबंधित जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार बूथ लेवल अधिकारियों व सुपरवाईजर के माध्यम से, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेण्ट्स के द्वारा, इलेक्टोरल लिट्रेसी क्लब के माध्यम से, वोटर अवेयरनेस फोरम (वीएएफ) के माध्यम से, प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से, फेसबुक, इन्सटाग्राम इत्यादि सोशल साइट्स के माध्यम से कराया जाए।
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर लिस्ट के बाबत दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के लिए फार्म–6, 7 व 8 उपलब्ध कराया गया है। फार्म-6 नया वोटर बनने के लिए तथा फार्म-8- मतदाताओं द्वारा निवास स्थान परिवर्तन-वोटर लिस्ट में संशोधन/मतदाता फोटो पहचान पत्र का प्रतिस्थापन तथा दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हांकन के लिए है।
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जनसामान्य में पर्याप्त जानकारी के अभाव में निर्धारित फार्मों का उपयोग न करने से कतिपय प्रकरणों में निवास स्थान परिवर्तन संबंधी आवेदन के लिए फार्म-8 का उपयोग न कर नए मतदाता अथवा ऐसे मतदाता जिनका नाम किसी भी विधानसभा की मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं है, के लिए फार्म-6 का उपयोग किया जाता है।
इससे वोटर लिस्ट में एक ही नाम बार-बार सम्मिलित होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उन्होंने बताया कि फार्म–6 नए मतदाता या जिनका नाम किसी विधानसभा मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं है, उनके पंजीकरण के लिए है। आयोग द्वारा निवास स्थान परिवर्तन, निर्वाचक नामावली में संशोधन, मतदाता फोटो पहचान पत्र का प्रतिस्थापन तथा दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हांकन के लिए फार्म–8 निर्धारित किया गया है, जिसकी जानकारी जन सामान्य में नही है या कम हैं।