फर्रुखाबाद। कायमगंज थाना क्षेत्र से करीब पांच वर्ष पुराने नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट रितिका त्यागी ने आरोपी को दोषसिद्ध किया है। जबकि दुष्कर्म के मामले में साक्ष्य ना मिलने पर आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है। कायमगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण ने 3 अक्टूबर 2021 को दी तहरीर में कहा कि उसकी करीब पौने 16 वर्ष की नाबालिग पुत्री को अंकित बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना। विवेचक ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय आरोपपत्र दाखिल किया मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से तेज सिंह राजपूत ने दलीलें दी। मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रितिका त्यागी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गवाह व साक्ष्य के आधार पर आरोपी को नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में दोषी ठहराया है जबकि दुष्कर्म के आरोप में साक्ष्य ना मिलने पर दोष मुक्त कर दिया है आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। आरोपी को 7 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी
नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में अंकित दोषसिद्ध


