16 दिन में फैसला, मां को भी मिली सजा—पॉक्सो कोर्ट का सख्त रुख
गोरखपुर, 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी के मामले में अदालत ने त्वरित और कड़ा फैसला सुनाया है। पीपीगंज थाना क्षेत्र से जुड़े इस मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए चार्जशीट दाखिल की, जिसके बाद महज 16 दिनों में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने निर्णय सुना दिया।
अदालत ने मुख्य आरोपी अशोक निषाद को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है, साथ ही उस पर 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। इस मामले में आरोपी की मां सुशीला को भी अपराध में सहयोगी मानते हुए 4 साल की सजा दी गई है।
अदालत ने यह फैसला 13 गवाहों और ठोस साक्ष्यों के आधार पर सुनाया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूत पैरवी की, जिससे मामले में शीघ्र न्याय संभव हो सका।
इस फैसले को लेकर आमजन में संतोष की भावना देखी जा रही है। त्वरित कार्रवाई और सख्त सजा से यह संदेश गया है कि ऐसे जघन्य अपराधों में दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
पुलिस और प्रशासन ने भी इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है और कहा है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर इसी तरह सख्ती जारी है।
6 साल की मासूम से दरिंदगी के मामले में त्वरित न्याय, आरोपी को उम्रकैद


