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Sunday, March 29, 2026

शादी-समारोह में गैस को लेकर राहत: जरूरत पर मिलेगा कमर्शियल सिलेंडर

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फर्रुखाबाद| जनपद में शादी-विवाह और अन्य आयोजनों को लेकर गैस सिलेंडर के उपयोग पर जारी सख्त निर्देशों के बीच आम लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय से स्पष्ट किया है कि जिन परिवारों के घरों में शादी या कोई अन्य बड़ा कार्यक्रम आयोजित होना है, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रशासन द्वारा उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि ऐसे आयोजनों के लिए घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग प्रतिबंधित है, लेकिन जरूरतमंद व्यक्ति कार्यालय को एक प्रार्थना पत्र देकर कमर्शियल गैस सिलेंडर की मांग कर सकता है। इसके बाद विभाग द्वारा संबंधित व्यक्ति को नजदीकी गैस एजेंसी के माध्यम से कमर्शियल गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे आयोजन में किसी प्रकार की बाधा न आए।
उन्होंने यह भी कहा कि यह व्यवस्था विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिनके यहां अस्थायी रूप से बड़े पैमाने पर खाना बनाने की आवश्यकता होती है, जैसे शादी-विवाह, समारोह या अन्य सामाजिक कार्यक्रम। इस प्रक्रिया के जरिए नियमों का पालन भी सुनिश्चित होगा और लोगों को किसी प्रकार की असुविधा भी नहीं होगी।
सुरेन्द्र यादव ने साथ ही कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े लोगों, रेस्टोरेंट संचालकों, मैरिज हाल और गेस्ट हाउस संचालकों को निर्देशित किया है कि वे नियमित रूप से व्यावसायिक गैस कनेक्शन अवश्य लें। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक गतिविधियों में घरेलू गैस का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है और नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने यह भी दोहराया है कि निरीक्षण के दौरान यदि किसी भी प्रतिष्ठान में घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग पाया गया, तो संबंधित संचालक के खिलाफ द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जिला पूर्ति अधिकारी ने लोगों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर विभाग से संपर्क करें, ताकि सुरक्षित और वैध तरीके से गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

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