1 अप्रैल से लागू होगा नियम, पुराना अंडा बेचने वालों पर कसेगा शिकंजा
लखनऊ ।
उत्तर प्रदेश में अंडों के कारोबार को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब दुकानदारों को “फ्रेश” बताकर पुराने अंडे बेचने की छूट नहीं मिलेगी। प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल से हर अंडे पर एक्सपायरी डेट अंकित करना अनिवार्य कर दिया है।
सरकार के इस आदेश का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुरक्षित और ताजा खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि बाजार में पुराने अंडों को भी ताजा बताकर बेचा जा रहा है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा था।
नए नियम के तहत अब प्रत्येक अंडे पर स्पष्ट रूप से उसकी पैकिंग या उत्पादन की तारीख के साथ एक्सपायरी डेट की मुहर लगानी होगी। ऐसा न करने वाले व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना और लाइसेंस निरस्तीकरण तक शामिल हो सकता है।
खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस फैसले से उपभोक्ताओं का भरोसा बढ़ेगा और बाजार में पारदर्शिता आएगी। साथ ही यह कदम मिलावट और फर्जीवाड़े पर भी लगाम लगाने में कारगर साबित होगा।
विशेषज्ञों के अनुसार, अंडे की गुणवत्ता समय के साथ तेजी से गिरती है, ऐसे में एक्सपायरी डेट लिखना बेहद जरूरी है। इससे आम लोगों को सही और सुरक्षित विकल्प चुनने में मदद मिलेगी।
सरकार का यह कदम न सिर्फ उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि ईमानदार व्यापारियों को भी लाभ पहुंचाएगा और बाजार में पारदर्शिता बढ़ाएगा।
अब अंडों पर लिखनी होगी एक्सपायरी डेट, यूपी में जारी हुआ नया आदेश


