फर्रुखाबाद। घरेलू अधिकतम 02 किलोवाट भार तक तथा वाणिज्यिक 01 किलोवाट भार के नेवर पेड एवं लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं के लिए विद्युत बिलों में तथा विद्युत चोरी के समस्त प्रकरणों में राजस्व निर्धारण में छूट हेतु “बिजली बिल राहत योजना 2025-26” एक दिसंबर से लागू होगी।
यह जानकारी देते हुए अधीक्षण अभियंता विद्युत ने प्रबंधक निदेशक के हवाले से बताया कि पात्र उपभोक्ताओं द्वारा इस योजना में पंजीकरण तीन चरणों में कराया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण 1से 31 दिसंबर तक,द्वितीय चरण दिनांक 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक तथा तृतीय चरण द 1 फरवरी से 28 फरवरी तक होगा।
उन्होंने बताया कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जायेगा व जनसामान्य को अवगत कराया जायेगा। इसके लिए सोशल मीडिया, एफ०एम० रेडियों इत्यादि का भी प्रयोग किया जायेगा। साथ ही अनिवार्य रूप से प्रत्येक गाँव में बिजली बिल राहत योजना हेतु मुनादी करायी जायेगी। जिससे अधिक से अधिक संख्या में उपभोक्ताओं को इस अभिमता प्रीजना के सम्बन्ध में जानकारी मिल सके एवं वह इसका लाभ उठा सके।
उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिए₹2000 जमा करने पड़ेंगे इसके बाद किस्तों में भुगतान और एक मुफ्त भुगतान की सुविधा दी जाएगी बिजली बिल में 25% तक की छूट व अधिभार में पूरी छूट देने की योजना है उन्होंने उपभोक्ताओं से योजना का लाभ उठाने की अपील की है। योजना पर जिलाधिकारी वहां सभी पर योजना पर जिलाधिकारी ने अपनी सहमति जताई है।





