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Tuesday, November 11, 2025

हत्या के आरोपी सचिन को आजीवन कारावास की सजा

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जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार का फैसला, 20 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित

फर्रुखाबाद: कोतवाली फर्रुखाबाद क्षेत्र के ग्राम टिकुरियन नगला निवासी सचिन (Sachin) पुत्र स्व. भूरेलाल उर्फ राजाराम को जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार ने हत्या के मामले में आजीवन कारावास (life imprisonment) और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला करीब तीन वर्ष पुराने हत्या के मामले में आया है।

मामला वर्ष 2022 का है। ग्राम टिकुरियन नगला निवासी पेशकार पुत्र फकीरे लाल ने 23 जनवरी 2022 को पुलिस को दी गई तहरीर में बताया था कि उसका 20 वर्षीय पुत्र राजन सुबह करीब आठ बजे आग ताप रहा था। तभी गांव के ही सचिन ने लोहे की कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर पड़ा। परिजनों ने तत्काल उसे उपचार के लिए डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराने का प्रयास किया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने भर्ती करने से मना कर दिया। इसके बाद घायल राजन को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने तहरीर के आधार पर सचिन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। जांच के उपरांत पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता स्वदेश प्रताप सिंह ने प्रभावी पैरवी की, जबकि बचाव पक्ष ने अपने तर्क प्रस्तुत किए।

साक्ष्य और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी सचिन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और बीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न चुकाने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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