10 वैकल्पिक दस्तावेज मान्य
फर्रुखाबाद। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के आगरा खंड स्नातक एवं खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 में मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र उपलब्ध न होने की स्थिति में वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर मतदान करने की सुविधा दी गई है। मतदान 23 अक्टूबर 2026 को होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर ने बताया कि जिन मतदाताओं को निर्वाचन फोटो पहचान पत्र जारी किया गया है, उन्हें मतदान के समय अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी मतदाता के पास यह पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है, तो वह निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक के जरिए अपनी पहचान प्रमाणित कर मतदान कर सकेगा।
इसके लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, सरकारी अथवा निजी संस्थान द्वारा जारी सेवा पहचान-पत्र, सांसदों/विधायकों/पार्षदों को जारी सरकारी पहचान-पत्र, संबंधित शैक्षणिक संस्था का सेवा पहचान-पत्र, विश्वविद्यालय की डिग्री या डिप्लोमा का मूल प्रमाण-पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र तथा भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी UDID कार्ड मान्य होंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान के दिन निर्धारित पहचान-पत्र साथ लेकर मतदान केंद्र पहुंचें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पहचान संबंधी दस्तावेज साथ रखना मतदान प्रक्रिया को सुगम बनाने में मदद करेगा।


