– ई-चालान ऐप में जोड़े गए नए फीचर; शिकायत मिलने के बाद 30 दिन में निस्तारण के निर्देश
लखनऊ। वाहन चालकों के लिए राहत की खबर है। यदि किसी वाहन का गलत तरीके से ई-चालान कट जाता है तो अब संबंधित वाहन स्वामी या चालक उसे ऑनलाइन चुनौती दे सकेगा। इसके लिए 45 दिन की समयसीमा निर्धारित की गई है। ई-चालान व्यवस्था में नए फीचर जोड़े गए हैं, जिससे चालान से संबंधित आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कराना आसान होगा।
नए प्रावधान के तहत वाहन स्वामी ई-चालान से संबंधित आपत्ति या शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकेगा। शिकायत में गलत चालान कटने का कारण और संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जा सकेगी। इससे वाहन चालकों को छोटी-छोटी शिकायतों के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी।
ऑनलाइन शिकायत प्राप्त होने के बाद संबंधित स्तर पर उसकी जांच की जाएगी। अधिकारियों को शिकायत का 30 दिन के भीतर निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। जांच के दौरान उपलब्ध रिकॉर्ड और ई-चालान से संबंधित साक्ष्यों को देखा जाएगा।
निर्धारित अवधि में यदि वाहन स्वामी की ओर से चालान के खिलाफ कोई शिकायत या चुनौती दर्ज नहीं की जाती है, तो 75 दिन की अवधि के बाद चालान का भुगतान किए जाने की प्रक्रिया लागू होगी। इससे चालान के मामलों में समयसीमा तय होने के साथ वाहन चालकों को आपत्ति दर्ज कराने का स्पष्ट अवसर मिलेगा।
ई-चालान व्यवस्था में इन नए फीचर्स का उद्देश्य चालान से संबंधित शिकायतों को डिजिटल माध्यम से दर्ज और निस्तारित करना है। इससे पूरी प्रक्रिया में रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा और वाहन स्वामी अपने चालान से जुड़ी कार्रवाई की स्थिति ऑनलाइन देख सकेंगे।


