फर्रुखाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या-1 ने पुलिस की लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए कायमगंज कोतवाल और मेरापुर थाना प्रभारी से अलग-अलग मामलों में लिखित स्पष्टीकरण तलब किया है। न्यायालय ने पुलिस आख्या और केस डायरी समय से उपलब्ध न कराए जाने पर नाराजगी जताई है।
कायमगंज थाने में दर्ज गोवध अधिनियम, पुलिस मुठभेड़ तथा आयुध अधिनियम से संबंधित मामले में जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान पुलिस आख्या और केस डायरी न्यायालय में उपलब्ध नहीं कराई गई। इससे जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण में विलंब होने की बात न्यायालय ने कही।
न्यायालय ने प्रभारी निरीक्षक कायमगंज और थाना प्रभारी मेरापुर को निर्देश दिया है कि वे मामले में अपना लिखित स्पष्टीकरण तीन सितंबर तक न्यायालय में प्रस्तुत करें। न्यायालय के इस रुख से पुलिस अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हुए हैं।


