नई दिल्ली। देशभर में चर्चित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) प्रश्नपत्र लीक प्रकरण की सुनवाई के दौरान गुरुवार को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया। मामले की सुनवाई कर रही त्वरित न्यायालय (फास्ट ट्रैक कोर्ट) में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके चलते न्यायालय ने मामले की सुनवाई आगे बढ़ाते हुए अगली तिथि 3 अगस्त निर्धारित कर दी।
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि जांच से संबंधित आवश्यक अभिलेख और दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इस पर न्यायालय ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि दस्तावेजों के अभाव में मामले की सुनवाई को आगे बढ़ाना संभव नहीं है।
न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को निर्देश दिया कि वह तीन दिनों के भीतर सभी आवश्यक दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत करे, ताकि अगली सुनवाई के दौरान मामले की सुनवाई बिना किसी बाधा के आगे बढ़ाई जा सके।
गौरतलब है कि नीट प्रश्नपत्र लीक प्रकरण देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं से जुड़ा मामला है, जिसकी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रहा है। मामले की जांच, आरोपियों की भूमिका और साक्ष्यों के परीक्षण पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं।
अब इस बहुचर्चित मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी, जहां केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के बाद न्यायालय आगे की कानूनी प्रक्रिया पर निर्णय लेगा।


