लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिवक्ताओं के हित में बड़ा फैसला लेते हुए अधिवक्ता कल्याण निधि के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि को 1.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। सरकार का कहना है कि इस निर्णय से अधिवक्ताओं के परिवारों को कठिन समय में अधिक आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
सरकार के अनुसार, अब तक 4,000 अधिवक्ताओं के परिवारों को 200 करोड़ से अधिक की सहायता राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। यह राशि अधिवक्ताओं के निधन अथवा अन्य पात्र परिस्थितियों में उनके आश्रितों को आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से दी जाती है।
सरकार ने कहा कि अधिवक्ताओं के सामाजिक और आर्थिक संरक्षण को मजबूत करने के लिए कल्याणकारी योजनाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। सहायता राशि में की गई यह बढ़ोतरी अधिवक्ता समुदाय के लंबे समय से उठाए जा रहे प्रमुख मुद्दों में से एक थी।
सरकार का दावा है कि अधिवक्ताओं और उनके परिवारों के हितों की रक्षा के लिए भविष्य में भी ऐसी जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता रहेगा।


