पीआईएल में इंटरनेट सेवा बंद करने के फैसले को बताया गया अनुचित, दोपहर 2:30 बजे होगी सुनवाई
विशेष संवाददाता | यूथ इंडिया
नई दिल्ली। जंतर-मंतर और आसपास के क्षेत्रों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद किए जाने के सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई दोपहर 2:30 बजे निर्धारित है।
याचिका में इंटरनेट सेवा निलंबित करने के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि बिना पर्याप्त कारण इंटरनेट बंद करने से आम नागरिकों, व्यापारियों, छात्रों और प्रदर्शनकारियों के संचार तथा आवश्यक सेवाओं पर असर पड़ता है।
गौरतलब है कि जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध-प्रदर्शनों के बीच केंद्र सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए जंतर-मंतर के 1.5 किलोमीटर के दायरे में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी थीं। इसके साथ ही इलाके में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी।
अब सभी की निगाहें दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां अदालत इंटरनेट प्रतिबंध की वैधता और आवश्यकता से जुड़े पक्षों पर विचार करेगी।


