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Thursday, June 25, 2026

फायर सेफ्टी पर बड़ा एक्शन: 86 होटल, गेस्ट हाउस और बैंक्वेट हॉल का पंजीकरण निरस्त

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– संचालन पर भी लगी रोक

प्रयागराज। लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड के बाद प्रदेशभर में चलाए जा रहे विशेष फायर सेफ्टी अभियान के तहत प्रयागराज प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 86 होटल, गेस्ट हाउस और बैंक्वेट हॉल का पंजीकरण निरस्त कर दिया है। अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी और निर्धारित नियमों का पालन न करने पर यह कार्रवाई की गई है।

प्रशासन के अनुसार, जिले में होटल, गेस्ट हाउस, बैंक्वेट हॉल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का व्यापक निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान कई प्रतिष्ठानों में अग्निशमन यंत्रों की कमी, फायर अलार्म सिस्टम का अभाव, आपातकालीन निकास (इमरजेंसी एग्जिट) की उचित व्यवस्था न होना, फायर एनओसी की शर्तों का उल्लंघन तथा अन्य गंभीर सुरक्षा खामियां पाई गईं।

इन अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए एडीएम सिटी ने 86 प्रतिष्ठानों का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। साथ ही इनके संचालन पर भी रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जब तक सभी आवश्यक फायर सेफ्टी मानकों का पालन नहीं किया जाएगा और सक्षम अधिकारियों से आवश्यक अनुमति प्राप्त नहीं होगी, तब तक इन प्रतिष्ठानों का संचालन नहीं किया जा सकेगा।
लखनऊ अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेशभर में होटल, मॉल, अस्पताल, कोचिंग संस्थान, बैंक्वेट हॉल, नर्सिंग होम, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स और बहुमंजिला इमारतों में विशेष फायर सेफ्टी ऑडिट चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत संबंधित विभाग संयुक्त रूप से निरीक्षण कर रहे हैं और जहां भी नियमों का उल्लंघन पाया जा रहा है, वहां कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है।
प्रयागराज प्रशासन ने होटल संचालकों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अग्नि सुरक्षा नियमों से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और भविष्य में भी फायर सेफ्टी मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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