लखनऊ। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने निरीक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए नया निर्देश जारी किया है। अब विभागीय अधिकारियों को किसी भी दुकान, प्रतिष्ठान या कारोबारी इकाई का निरीक्षण करने से पहले अपना पहचान पत्र (आईडी कार्ड) प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
यह निर्देश फ़ूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश की ओर से जारी किया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे निरीक्षण के दौरान निर्धारित आईडी कार्ड पहनकर ही कार्रवाई करें।
विभाग का मानना है कि इस व्यवस्था से व्यापारियों और आम लोगों के बीच विश्वास बढ़ेगा तथा फर्जी अधिकारियों द्वारा की जाने वाली अवैध वसूली और उत्पीड़न जैसी शिकायतों पर भी अंकुश लगेगा। कई बार कारोबारी यह शिकायत करते रहे हैं कि बिना स्पष्ट पहचान बताए कुछ लोग स्वयं को अधिकारी बताकर जांच के नाम पर दबाव बनाते हैं।
नए निर्देश के तहत निरीक्षण करने वाली टीम के प्रत्येक सदस्य को अपना वैध पहचान पत्र साथ रखना होगा और जरूरत पड़ने पर संबंधित प्रतिष्ठान संचालक को दिखाना भी होगा। आदेश का पालन न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है।


