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Wednesday, May 27, 2026

नाबालिग से दुष्कर्म में तीन आरोपी कोर्ट में तलब

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फर्रुखाबाद फतेहगढ़ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम ने नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म व एससी/एसटी उत्पीड़न के मामले में तीन आरोपियों को तलब करने के आदेश दिए हैं न्यायालय में पीड़ित की तरफ से अधिवक्ता दीपक द्विवेदी ने दलीलें दी न्यायाधीश ने अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद आरोपी घनश्याम उर्फ भानू, प्रेम तथा अन्नू देवी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया आरोपों को गंभीर मानते हुए समन जारी करने के निर्देश दिए कादरीगेट थाना क्षेत्र के चांदपुर नगला निवासी शिवशंकर ने न्यायालय में परिवाद दायर किया था इसमें आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग भतीजी के साथ पड़ोसी घनश्याम उर्फ भानू और प्रेम ने कई बार दुष्कर्म किया आरोप है कि पूरे मामले में अन्नू देवी की भी भूमिका रही पीड़िता अनुसूचित जाति की है परिवाद में यह भी कहा गया कि थाना पुलिस से शिकायत के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई जिसके बाद पीड़िता ने मुख्यमंत्री जनता दरबार तथा पुलिस अधीक्षक से भी न्याय की गुहार लगाई थी कार्रवाई न होने पर न्यायालय में परिवाद दायर किया था अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम मेहराज अहमद ने गवाह व साक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए घनश्याम उर्फ भानू और प्रेम को नाबालिक से दुष्कर्म करने तथा एससी/एसटी एक्ट के तहत विचारण के लिए तलब किया है वहीं अन्नू देवी को पास्को एक्ट, एससी/एसटी एक्ट व 17 के तहत तलब किया गया है न्यायालय ने मामले को विशेष सत्र परीक्षण के रूप में दर्ज करने तथा अगली सुनवाई के लिए 15 जून 2026 की तारीख नियत की है

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