– अभिनेता राजपाल यादव के बहनोई समेत आरोपियों पर दोबारा चलेगा मामला
इटावा। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट की अदालत ने थाना भरथना क्षेत्र से जुड़े एक मामले में बड़ा आदेश देते हुए पुलिस द्वारा लगाई गई अंतिम आख्या (फाइनल रिपोर्ट) को निरस्त कर दिया है। अदालत ने वादी की आपत्ति याचिका स्वीकार करते हुए मामले को परिवाद के रूप में दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
मामला राहुल यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी और एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज शिकायत से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार आरोपी राहुल यादव ग्राम कुशगवा अहिरान के निवासी हैं और अभिनेता राजपाल यादव के बहनोई बताए जा रहे हैं। वर्तमान में वह एचडीएफसी बैंक इटावा में ब्रांच मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं।
पुलिस ने जांच के बाद 28 नवंबर 2024 को घटना को असत्य बताते हुए अंतिम आख्या लगा दी थी। इससे असंतुष्ट होकर वादी ने न्यायालय में आपत्ति याचिका दाखिल की थी। विशेष न्यायालय ने केस डायरी और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद माना कि वादी को अपने आरोपों को साबित करने का पूरा अवसर मिलना चाहिए।
अदालत ने सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के फैसलों का हवाला देते हुए अंतिम आख्या को निरस्त कर दिया तथा मामले को परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया। साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता के तहत परिवादी के बयान दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
मामले की अगली सुनवाई 25 जून 2026 को निर्धारित की गई है।


