फर्रुखाबाद
घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला पूर्ति अधिकारी की मौजूदगी में पूर्ति निरीक्षक और नगर पालिका परिषद की टीम ने शहर क्षेत्र में छापेमारी कर दो प्रतिष्ठानों पर अनियमितताएं पकड़ीं। जांच के दौरान घरेलू सिलेंडरों का अवैध रूप से व्यावसायिक कार्य में इस्तेमाल पाया गया, जिसके बाद संबंधित दुकानदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है।
पहली कार्रवाई शहर के गोलाई स्ट्रीट के निकट स्थित समोसा दुकान पर की गई। निरीक्षण के दौरान दुकान के अंदर दो घरेलू सिलेंडरों को पाइप से जोड़कर समोसा बनाए जाते मिले। दुकान के बाहर कमरे में तीन घरेलू और दो व्यावसायिक सिलेंडर भी पाए गए, जिनमें दो व्यावसायिक सिलेंडर भरे हुए थे। जांच में सामने आया कि घरेलू गैस कनेक्शन की पासबुक के जरिए बुकिंग कर सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। इस मामले में दुकान संचालक कृष्ण मुरारी गुप्ता के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कोतवाली फर्रुखाबाद में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
दूसरी कार्रवाई लाल मिठाई भंडार पर की गई, जहां निरीक्षण के दौरान पांच घरेलू सिलेंडर मिले। मौके पर घरेलू सिलेंडरों से मिठाई बनाने का कार्य चलता मिला। जांच टीम ने सभी सिलेंडर जब्त कर जितेंद्र गैस सर्विस की सुपुर्दगी में दे दिए। अधिकारियों के अनुसार घरेलू गैस का इस तरह व्यावसायिक उपयोग पेट्रोलियम गैस विनियमन एवं वितरण आदेश-2000 का उल्लंघन है। मामले में दुकान संचालक के खिलाफ भी आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत थाना कादरीगेट में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
जिला पूर्ति अधिकारी सुरेंद्र यादव ने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग पूरी तरह अवैध है और ऐसे मामलों में आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।
घरेलू सिलेंडरों से चल रहा था कारोबार, दो प्रतिष्ठानों पर छापा, मुकदमा दर्ज


