फर्रुखाबाद। 16 कोल्ड स्टोरेज मालिकों के खिलाफ बिना नवीनीकरण कराए आलू भंडारण करने पर एफआईआर दर्ज करने की तहरीर दी गई है। आरोप है कि 107 कोल्ड स्टोरेज में 16 बिना लाइसेंस अवैध रूप से लाखों का आलू भंडार कर रहे थे। इन शीत गृह मालिकों ने अग्निशमन विभाग से एनओसी नहीं ली, जिससे उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज बिनियमन अधिनियम 1976 के अध्याय 8 की धारा 37 का उल्लंघन हुआ है। इस मामले में जनपद के हामिद कोल्ड स्टोरेज के स्वामी आत्मानंद, सरस्वती मां गायत्री गोल्ड, रसीद कोल्ड, और अयूब कोल्ड स्टोरेज सहित 16 लोगों के खिलाफ आलू एवं सब्जी विकास अधिकारी ने रिपोर्ट दर्ज कराने की तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।