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Saturday, October 10, 2026

बीकेटी के शिवपुरी गांव की चकबंदी निरस्त, चकबंदी आयुक्त का बड़ा आदेश

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– 2013 में जारी चकबंदी संबंधी विज्ञप्ति रद्द, तहसीलदार को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश

लखनऊ।राजधानी की बख्शी का तालाब (बीकेटी) तहसील के शिवपुरी गांव में चकबंदी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है। इस संबंध में चकबंदी संचालक की ओर से 18 सितंबर 2026 को आदेश जारी किया गया। आदेश के तहत गांव को चकबंदी प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, शिवपुरी गांव में चकबंदी से संबंधित वर्ष 2013 में प्रकाशित विज्ञप्ति को निरस्त कर दिया गया है। इस निर्णय के बाद गांव में चकबंदी प्रक्रिया से संबंधित पूर्व की व्यवस्था में बदलाव होगा।
आदेश में बीकेटी के तहसीलदार को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित राजस्व अधिकारियों को आदेश के अनुरूप आगे की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
चकबंदी निरस्त किए जाने के निर्णय का गांव की भूमि संबंधी व्यवस्थाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह संबंधित अभिलेखों और आगे की राजस्व कार्रवाई से स्पष्ट होगा। आदेश के विस्तृत प्रावधानों के आधार पर ही इसके कानूनी और प्रशासनिक प्रभावों का आकलन किया जा सकेगा।

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