लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसा शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम में संशोधन को मंजूरी देते हुए मदरसों में कामिल और फाजिल स्तर की डिग्री व्यवस्था समाप्त करने का फैसला किया है।
यह निर्णय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों एवं आदेशों के अनुरूप लिया गया है। सरकार के अनुसार, कामिल को स्नातक तथा फाजिल को स्नातकोत्तर के समकक्ष मानने की व्यवस्था अब समाप्त कर दी जाएगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इन डिग्रियों को असंवैधानिक माना था, जिसके बाद अधिनियम में संशोधन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन छात्रों ने पहले ही कामिल या फाजिल की डिग्री प्राप्त कर ली है, उनकी डिग्रियां वैध बनी रहेंगी। संशोधन का प्रभाव भविष्य में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों पर लागू होगा।
कैबिनेट के इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे, जिससे मदरसा शिक्षा व्यवस्था को न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप बनाया जा सकेगा।


