– केंद्र को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने की मोहलत
नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए ) अधिनियम, 2008 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए चार सप्ताह का समय देते हुए जवाब दाखिल करने की अनुमति प्रदान की।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अदालत को बताया कि इस विषय से जुड़े कई पहलुओं पर विभिन्न स्तरों पर जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी है। ऐसे में सरकार को विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की दलील स्वीकार करते हुए चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई निर्धारित की जाएगी।


