नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हायर ज्यूडिशियल सर्विस के वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी विनय सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई उनके खिलाफ प्रस्तावित अनुशासनात्मक कार्यवाही के मद्देनज़र की गई है।
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि के दौरान विनय सिंघल बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के दिल्ली नहीं छोड़ सकेंगे। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है, जिसके चलते यह कदम उठाया गया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कार्रवाई दिल्ली हायर ज्यूडिशियल सर्विस नियम, 1970 तथा संबंधित अनुशासनात्मक प्रावधानों के तहत की है। फिलहाल आदेश में आरोपों का विस्तृत विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है और मामले में विभागीय प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।


