*बोली लगाने के लिए 10,000 रुपये अग्रिम जमा करना होगा, 1 नवंबर को सामग्री का कर सकेंगे निरीक्षण*
फर्रुखाबाद, 14 अक्टूबर। जनपद न्यायालय, फर्रुखाबाद परिसर में रखी निष्प्रयोज्य लोहे एवं लकड़ी की सामग्री की सार्वजनिक नीलामी 3 नवंबर 2026 को शाम 4:30 बजे आयोजित की जाएगी। नीलामी न्यायालय परिसर में केंद्रीय नजारत के सामने बने चबूतरे पर होगी।
नीलामी समिति के अध्यक्ष एवं विशेष न्यायाधीश शैलेन्द्र सचान द्वारा जारी सूचना के अनुसार, नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को 10,000 रुपये नकद अग्रिम धनराशि जमा करनी होगी। जिन बोलीदाताओं की बोली स्वीकार नहीं होगी, उनकी जमा धनराशि नियमानुसार वापस कर दी जाएगी।
*1 नवंबर को कर सकेंगे निरीक्षण*
नीलामी में शामिल होने वाली सामग्री का निरीक्षण 1 नवंबर 2026 को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक न्यायालय परिसर में किया जा सकेगा। बोलीदाताओं को बोली लगाने से पहले सामग्री की स्थिति और गुणवत्ता का स्वयं निरीक्षण करना होगा। सामग्री जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में नीलाम की जाएगी।
*एक सप्ताह में जमा करनी होगी शेष राशि*
नीलामी समिति द्वारा स्वीकार की गई अंतिम बोली को जनपद न्यायाधीश की स्वीकृति मिलने के बाद ही अंतिम माना जाएगा। सफल बोलीदाता को निर्धारित शर्तों के अनुसार एक तिहाई धनराशि तत्काल और शेष राशि एक सप्ताह के भीतर जमा करनी होगी। निर्धारित समय में भुगतान नहीं करने पर बोली निरस्त करने और जमानत राशि जब्त करने की कार्रवाई की जा सकती है। ऐसी स्थिति में सामग्री की दोबारा नीलामी कराई जा सकती है।
सामग्री का पूरा मूल्य, लागू जीएसटी और अन्य निर्धारित देयकों का भुगतान करने के बाद ही उसे न्यायालय परिसर से हटाने की अनुमति दी जाएगी। सामग्री ले जाते समय न्यायालय परिसर में किसी प्रकार की क्षति होने पर उसकी जिम्मेदारी संबंधित क्रेता की होगी।
नीलामी से संबंधित कानूनी कार्यवाही फर्रुखाबाद के सक्षम न्यायालय में की जाएगी। नीलामी की शर्तों को लेकर किसी विवाद की स्थिति में जनपद न्यायाधीश, फर्रुखाबाद का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित तिथि और समय पर उपस्थित होकर नीलामी में भाग ले सकते हैं।


