– upmyfleet.com पर ऑनलाइन आवेदन कर प्राप्त करें लाइसेंस
– एआरटीओ ने जारी की चेतावनी
फर्रुखाबाद। यात्रियों की सुरक्षा और सुगम परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा “उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 2026” लागू की गई है। नियमावली के अनुपालन को लेकर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), फर्रुखाबाद ने जनपद में संचालित सभी एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सेवा प्रदाताओं और ई-कॉमर्स इकाइयों के लिए लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य किया है।
एआरटीओ प्रशासन ने बताया कि ऐसी सभी कंपनियां जो अपने डिजिटल ऐप अथवा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से दोपहिया, तिपहिया या चारपहिया वाहनों को ऑनबोर्ड कर यात्रियों अथवा सामग्री के परिवहन में लगी हैं, उन्हें नियमानुसार लाइसेंस प्राप्त करना होगा। फर्रुखाबाद जनपद की सीमा में बिना वैध अनुज्ञप्ति के व्यावसायिक संचालन करने की अनुमति नहीं होगी।
परिवहन विभाग ने संबंधित कंपनियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की है। एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सेवा प्रदाता और ई-कॉमर्स इकाइयां upmyfleet.com पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं।
इस श्रेणी में यात्रियों अथवा सामान की ऑनलाइन परिवहन सेवा से जुड़ी कंपनियां शामिल हैं। संबंधित कंपनियों को नियमावली के अनुरूप आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर लाइसेंस प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
एआरटीओ प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई एग्रीगेटर अथवा डिलीवरी सेवा प्रदाता बिना वैध अनुज्ञप्ति के जनपद में वाहनों का संचालन करता पाया गया, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक एवं विधिक कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन विभाग ने संबंधित कंपनियों और वाहन संचालकों से नियमों का पालन करने तथा समय से लाइसेंस प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है।


