भरण-पोषण की रकम अदा न करने पर परिवार न्यायालय सख्त, 36.90 लाख रुपये की रकम हुई तय
आगरा। भरण-पोषण की रकम अदा न करना पूर्व मंत्री चौधरी बशीर को भारी पड़ गया। पत्नी और दो बच्चों के भरण-पोषण की निर्धारित रकम का भुगतान न किए जाने के मामले में परिवार न्यायालय ने पूर्व मंत्री के खिलाफ रिकवरी वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं।
बताया गया है कि चौधरी बशीर और उनकी पत्नी के बीच भरण-पोषण को लेकर विवाद वर्ष 2019 से चल रहा है। परिवार न्यायालय ने पत्नी और दो बच्चों के भरण-पोषण के लिए 45 हजार रुपये प्रतिमाह की रकम निर्धारित की थी।
अदालत के आदेश के अनुसार अब तक भरण-पोषण की कुल रकम करीब 36.90 लाख रुपये बनती है। इसमें से करीब 30.30 लाख रुपये बकाया बताए गए हैं। निर्धारित रकम का भुगतान न होने पर अदालत ने रिकवरी वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं।
मामले में अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी। अदालत की इस कार्रवाई के बाद पूर्व मंत्री की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं।


