फर्रुखाबाद। अनुसूचित जाति कोरी की नाबालिक किशोरी के साथ पड़ोसी में उसके साथियों द्वारा लगातार किए जा रहे हैं बलात्कार के मामले में अदालत पास्को एक्ट ने आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए पुलिस ने अदालत के आदेश पर मुकदमा पंजीकृत करके जांच पड़ताल शुरू कर दी।
दायर किए गए वाद में पीड़िता के ताऊ शिव शंकर निवासी चांदपुर ने कहा पीड़िता के पिता और उसके छोटे भाई शिव कुमार की मृत्यु हो गई शिवकुमार की पत्नी मानसिक रूप से विक्षिप्त है। शिव कुमार की बेटी नाबालिक कोमल को पड़ोसी घनश्याम के यहां उसकी चाची अन्नू ने काम करने के लिए भेजा तो घनश्याम ने पीड़िता के साथ काम करवाने के बहाने बलात्कार किया और लगातार धमकाकर बलात्कार करता रहा जब उसने यह बात अपनी चाची अन्नू को बताई तो उसने ने भी कहा कि यह बात किसी को ना बताए वरना घनश्याम उसे जान से मार देगा ।एक दिन अन्नू का भाई प्रेम घर पर आया और उसने छत पर पिता के साथ बलात्कार किया इस बात की शिकायत कादरी गेट पुलिस से की गई लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई इसके बाद में एस पी को शिकायती पत्र दिया गया जिस पर सीओ ने जांच की लेकिन घनश्याम व प्रेम को करीब आठ दिन तक थाने में बैठे रखने के बाद लीपा पोती करके उन्हें छोड़ दिया गया इसके बाद उन्होंने फिर वीरता के साथ बलात्कार किया इस बात की शिकायत भी की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई तब मजबूर होकर अदालत के शरण में मामले को लाए हैं। अदालत ने पुलिस को आदेशित किया कि संबंधित मामले में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाए अदालत के आदेश पर पुलिस ने अन्नू, घनश्याम व प्रेम के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी।
नाबालिग के साथ बलात्कार के मामले में अदालत के आदेश पर मुकदमा


