नई दिल्ली। दिल्ली में ट्रैफिक नियम उल्लंघन के कारण लंबित चालानों से परेशान वाहन चालकों के लिए राहत की खबर है। आगामी 8 मार्च 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में आप अपने पेंडिंग ट्रैफिक चालानों का निपटारा करवा सकते हैं। यह एक सुनहरा अवसर है, जहां आपके चालान माफ हो सकते हैं या जुर्माना राशि में कमी आ सकती है।
लोक अदालत एक वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली है, जहां आपसी समझौते के माध्यम से मामलों का निपटारा किया जाता है। यहां ट्रैफिक चालान, सिविल मामले, पारिवारिक विवाद आदि का समाधान संभव है।
लोक अदालत में अपने ट्रैफिक चालान का निपटारा कराने के लिए
- नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की आधिकारिक वेबसाइट nalsa.gov.in पर जाएं।
- ‘Apply Legal Aid’ विकल्प पर क्लिक करें।
- खुले फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करने के बाद, आपको एक टोकन नंबर प्राप्त होगा।
- दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat पर जाएं।
- अपनी जानकारी भरकर टोकन जनरेट करें और उसकी प्रिंट कॉपी निकाल लें।
लोक अदालत में सामान्य ट्रैफिक उल्लंघन जैसे सीट बेल्ट न पहनना, हेलमेट न पहनना, रेड लाइट जम्प करना आदि मामलों का निपटारा किया जाएगा। हालांकि, गंभीर अपराध या दुर्घटना से जुड़े मामलों का निपटारा लोक अदालत में नहीं होगा।
एक बार में अधिकतम तीन चालानों का निपटारा कराया जा सकता है। इस वर्ष कुल चार लोक अदालतों का आयोजन होगा, इसलिए शेष चालानों के लिए अगली लोक अदालत का इंतजार करना होगा।
रजिस्ट्रेशन के बिना लोक अदालत में पेश नहीं हो सकते, इसलिए समय रहते ऑनलाइन आवेदन करें।
इस अवसर का लाभ उठाकर आप अपने लंबित ट्रैफिक चालानों का निपटारा कर सकते हैं और अनावश्यक जुर्माने से बच सकते हैं।
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