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Wednesday, May 20, 2026

जानलेवा हमले में फैसला सुरक्षित, 25 मई को होगी सुनवाई, एडीजे शैलेन्द्र सचान की अदालत नें किया न्याय

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– एडीजे शैलेन्द्र सचान की अदालत नें किया न्याय
– कथित पत्रकार राहुल गुप्ता समेत 14 लोग भेजे गए जेल

फर्रुखाबाद।कमालगंज थाना क्षेत्र से जुड़े चर्चित मारपीट मामले में अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र सचान की अदालत में बुधवार को अभियुक्तों की पेशी हुई, जिसके बाद मामले में अगली सुनवाई 25 मई 2026 निर्धारित की गई है।मामला वर्ष 13 नवंबर 2020 का है एक विवाद में धनतेरस वाले दिन क़स्बा निवासी अनिल गुप्ता पुत्र स्व. राम प्रकाश गुप्ता नें अपने ऊपर जानलेवा हमले में थाने पर 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया था जिस मामले में पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया था।

बुधवार एडीजे शैलेंद्र सचान की अदालत द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सत्र वाद संख्या 1027/2022 एवं मुकदमा अपराध संख्या 311/2020 में अभियुक्त अखिल गुप्ता नेता, अमित गुप्ता भगत, निखिल गुप्ता, राहुल गुप्ता पत्रकार, संदीप गुप्ता, निहाल, रोहित गुप्ता, हर्ष गुप्ता और जतीन गुप्ता जानू के खिलाफ विभिन्न धाराओं में सुनवाई चल रही है।
मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 307/149, 324/149 और 323/149 के तहत आरोप तय किए गए हैं। अदालत ने सभी अभियुक्तों को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध करार दिए जाने का उल्लेख आदेश में किया है, जबकि अंतिम निर्णय अभी सुरक्षित रखा गया है।

बताया गया कि सभी अभियुक्त फिलहाल जमानत पर हैं। अदालत ने उनके जमानत नामे एवं बंधपत्र निरस्त करते हुए प्रतिभुओं को दायित्व से उन्मोचित कर दिया है। इसके साथ ही अभियुक्तों को अंतिम न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए फैसला सुनाए जाने के लिए 25 मई की तारीख नियत की गई है।

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