नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित ‘चौकीदार चोर है’ टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को अंतरिम राहत दी है। अदालत ने महाराष्ट्र की निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी है।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार और शिकायतकर्ता महेश श्रीश्रीमल को नोटिस जारी किया है। दोनों पक्षों से 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया है।
राहुल गांधी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 8 सितंबर 2026 के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उनके खिलाफ मानहानि की कार्यवाही रद्द करने की मांग खारिज कर दी गई थी। यह मामला वर्ष 2018 में राजस्थान में राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर प्रधानमंत्री पर की गई कथित टिप्पणी से संबंधित है।
भाजपा कार्यकर्ता महेश श्रीश्रीमल ने शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि राहुल गांधी की टिप्पणियों से प्रधानमंत्री और भाजपा की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। मजिस्ट्रेट अदालत ने 28 अगस्त 2019 को शिकायत पर राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाई है और संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। यह मामले का अंतिम फैसला नहीं है। अब आगे की सुनवाई में अदालत राहुल गांधी की याचिका और मानहानि मामले से जुड़े कानूनी प्रश्नों पर विचार करेगी।


