नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन (Bulldozer Action) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति दोषी साबित हो जाए, तो भी इमारत नहीं ढहाई जाएगी।
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने साफ कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति दोषी साबित हो जाए, तो भी इमारत नहीं ढहाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में ‘बुलडोजर न्याय’ (Bulldozer Justice) के खिलाफ याचिका दाखिल हुई थी, जिसमें कहा गया था कि ‘बदले’ की कार्रवाई के तहत घर बगैर ‘नोटिस’ के गिराए जा रहे हैं।
मध्य प्रदेश के मोहम्मद हुसैन और राजस्थान के राशिद खान की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। इस पर जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच सुनवाई कर रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कोर्ट ने कहा कि कोई आरोपी है, सिर्फ इसलिए एक घर को कैसे गिराया जा सकता है? अगर वह दोषी है, तो भी इसे नहीं गिराया जा सकता। कोर्ट इस मामले पर अगले सोमवार को आगे की सुनवाई करेगा।
उदयपुर के रहने वाले 60 वर्षीय खान की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया था कि उनका घर जिला प्रशासन ने 17 अगस्त 2024 को ढहा दिया था। यह सब उदयपुर में उदयपुर में भड़की सांप्रदायिक हिंसा के बाद हुआ था, जिसमें कई वाहनों को आग लगा दी थी और निषेधाज्ञा लागू होने के बाद बाजार बंद करा दिए गए थे। ये घटना एक मुस्लिम छात्र के कथित तौर पर हिंदू सहपाठी को चाकू मारने के बाद हुई थी। इस घटना में सहपाठी की मौत हो गई थी। खान आरोपी छात्र के पिता हैं।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपराध के आरोपी व्यक्तियों के घरों के संबंध में अधिकारियों द्वारा की गई बुलडोजर/विध्वंस कार्रवाई का विरोध करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने टिप्पणी की कि अगर कोई आरोपी है तो विध्वंस कैसे हो सकता है और अगर वह दोषी है तो भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने स्पष्ट किया कि वह सार्वजनिक सड़कों को बाधित करने वाले किसी भी अवैध ढांचे को संरक्षण नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने संबंधित पक्षों से सुझाव देने को कहा ताकि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अचल संपत्तियों के विध्वंस से संबंधित मुद्दे पर अखिल भारतीय आधार पर उचित दिशा-निर्देश जारी कर सके।