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Thursday, July 23, 2026

सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी की ज़मानत रद्द, 3 हफ़्ते में सरेंडर करने का दिया आदेश

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को सोनम रघुवंशी (Sonam Raghuvanshi) की ज़मानत रद्द कर दी। सोनम पर पिछले साल मेघालय में हनीमून के दौरान अपने पति राजा रघुवंशी की कथित हत्या का आरोप है। कोर्ट ने कहा कि इस स्टेज पर उनकी रिहाई से चल रहे ट्रायल में रुकावट आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सोनम को सरेंडर करने के लिए तीन हफ़्ते का समय दिया। यह आदेश जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.बी. वराले की बेंच ने दिया। सोनम की तरफ़ से सीनियर एडवोकेट अर्धेन्दुमौलि कुमार प्रसाद पेश हुए, जबकि राज्य सरकार की तरफ़ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए।

मेघालय हाई कोर्ट ने 26 अप्रैल को सोनम को ज़मानत दी थी। इसके बाद मेघालय सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने गिरफ़्तारी के आधार बताने में कथित कमियों के आधार पर उन्हें राहत देकर गलती की। बेंच ने कहा कि आरोपी को गिरफ़्तारी के आधार न बताने का मतलब यह नहीं है कि जांच के मकसद से उन्हें दोबारा गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता।

आदेश सुनाते हुए जस्टिस सुंदरेश ने कहा, “तथ्यों के आधार पर, हम पाते हैं कि प्रतिवादी ज़मानत की हकदार नहीं है। न केवल मामले के गुण-दोष के आधार पर, बल्कि दोनों अदालतों द्वारा चर्चा किए गए आधारों पर भी। ऐसा नहीं है कि प्रतिवादी को गिरफ़्तारी के आधार नहीं बताए गए थे। गिरफ़्तारी के आधार न बताने और पर्याप्त कारण बताने के बीच अंतर है।”

बेंच ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेज़ उन्हें सौंप दिए गए थे और वह इस बात पर विचार नहीं करना चाहती कि मामला अपनी मर्ज़ी से सरेंडर करने का है या गिरफ्तारी का। बेंच ने कहा कि निचली अदालतों (ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट) ने इस कोर्ट के एक फ़ैसले के आधार पर ज़मानत देकर गलती की। बेंच ने कहा, “हम इस बात को भी समझते हैं कि ज़मानत मिलना नियम है और जेल भेजना अपवाद। हालाँकि, हम ऐसे मामले पर विचार कर रहे हैं जहाँ ज़मानत न देने के पहले के आदेश अंतिम हो चुके हैं। ट्रायल पहले ही शुरू हो चुका है।”

बेंच ने कहा, “हमारा मानना ​​है कि इस स्टेज पर रेस्पॉन्डेंट (प्रतिवादी) को ज़मानत पर बाहर रखने से चल रहे ट्रायल में बाधा आ सकती है। हम विवादित आदेश को रद्द करना चाहते हैं।” बेंच ने सोनम को सरेंडर करने के लिए तीन हफ़्ते का समय दिया। बेंच ने आगे कहा, “अगर ट्रायल छह महीने के भीतर आगे नहीं बढ़ता और पूरा नहीं होता है, तो रेस्पॉन्डेंट नई ज़मानत अर्ज़ी दाखिल कर सकती है।” बेंच ने यह आदेश राज्य सरकार की उस याचिका पर दिया जिसमें मेघालय हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उनकी रिहाई को सही ठहराया गया था।

21 जुलाई को, राज्य सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि घटना के बाद सोनम फरार हो गई थी और सह-आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही सामने आई। मेहता ने बताया कि 10 दिन बाद ड्रोन की मदद से उसके पति का शव बरामद किया गया और उसका चेहरा पहचानने लायक नहीं था। मेहता ने कहा कि शव की पहचान केवल टैटू से हो पाई।

इसके बाद बेंच ने सोनम के वकील से निर्देश लेने को कहा कि क्या वह अपनी ज़मानत पर आगे विचार होने तक सरेंडर करने को तैयार है। बेंच ने कहा, “दो विकल्प हैं। या तो हम मामले के गुण-दोष (मेरिट) पर विचार करके आदेश पारित करेंगे। या फिर हम गवाहों के बयान दर्ज होने तक के बीच के समय में आपको सरेंडर करने का आदेश देंगे, और फिर मामले के गुण-दोष पर विचार करेंगे।”

 

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