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Thursday, September 19, 2024

शमसाबाद स्कूल समिति विवाद: कोर्ट ने दिया 27 सितंबर की तारीख

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यूथ इंडिया संवाददाता
फर्रुखाबाद। शमसाबाद स्कूल समिति और विजय कुमार गुप्ता के बीच चल रहे विवाद में सिविल जज (सीनियर डिवीजन), फर्रुखाबाद ने आगामी सुनवाई के लिए 27 सितंबर 2024 की तारीख निर्धारित की है। मामले में समिति के पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्राथमिक दृष्टि में अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर अदालत ने यह निर्देश दिया।
मामला 2019 के न्यायालय के आदेश से जुड़ा हुआ है, जिसमें शमसाबाद स्कूल समिति को विद्यालय के प्रशासनिक अधिकारों को बनाए रखने के आदेश दिए गए थे। हालांकि, प्रतिवादी पक्ष द्वारा इस आदेश के खिलाफ अपील की गई थी, जिसमें विभिन्न कानूनी बिंदुओं पर सवाल उठाए गए थे।
अदालत ने वर्तमान स्थिति को देखते हुए, यह स्पष्ट किया है कि यदि प्रतिवादी पक्ष 27 सितंबर 2024 तक कोई वैध जवाब प्रस्तुत नहीं करता है, तो अदालत द्वारा एकतरफा निर्णय लिया जा सकता है। साथ ही, प्रतिवादी को आदेश दिया गया है कि वे तत्काल उपयुक्त प्रतिनिधि की नियुक्ति सुनिश्चित करें और सभी प्रशासनिक कार्यवाही को सुव्यवस्थित रखें। अगली सुनवाई में, यदि कोई जवाब दाखिल नहीं होता है, तो यह मामला और अधिक जटिल हो सकता है।
कोर्ट के आदेश के पालन की मांग
शमसाबाद स्कूल समिति (एबीओ इंटर कॉलेज, शमसाबाद) में प्रबंधन से जुड़ा विवाद एक बार फिर चर्चा में है। हाल ही में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) फर्रुखाबाद द्वारा 13 सितंबर 2024 को जारी आदेश के अनुसार, स्कूल प्रबंधन से जुड़े विवाद पर तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है। मामला तब और गंभीर हो गया जब विजय कुमार गुप्ता द्वारा अवैध रूप से स्कूल प्रबंधन समिति का संचालन जारी रखने की बात सामने आई, जबकि कोर्ट ने पहले ही 31 मई 2019 को दिए गए अपने आदेश में इस प्रबंधन को अवैध ठहराया था। अब, जिला विद्यालय निरीक्षक से अनुरोध किया गया है कि वे कोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित करें और विजय कुमार गुप्ता को स्कूल प्रबंधन से हटाने की कार्रवाई करें।
कोर्ट के आदेश के अनुसार, 18 सितंबर 2024 तक अवैध प्रबंधन को समाप्त करने और वैध समिति के गठन की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल समिति के सदस्य इमरान खां ने जिला विद्यालय निरीक्षक से इस आदेश का पालन करने की अपील की है, ताकि स्कूल का संचालन सुचारू रूप से किया जा सके और विवाद का निपटारा हो सके।

 

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