34 C
Lucknow
Sunday, April 19, 2026

4 मार्च को ‘ड्राई डे’ घोषित, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई – डीएम

Must read

शाहजहांपुर: होली पर्व के अवसर पर जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी धर्मेन्द्र प्रताप सिंह ने 4 मार्च 2026 को पूर्ण दिवस के लिए जनपद की समस्त देशी शराब, कम्पोजिट शॉप, मॉडल शॉप, भांग की फुटकर दुकानें तथा सी.एल.-2, एफ.एल.-2/2बी, थोक अनुज्ञापन, एम.ए.-4, एफ.एल.-6 (16/17) सहित सभी आसवनियां पूर्णतः बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।

यह आदेश संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम की धारा-59 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी होली के दिन लोकहित में यह प्रतिबंध प्रभावी रहेगा।प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि उक्त बंदी के लिए किसी भी अनुज्ञापी को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा। संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

Must read

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest article