नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कोल ब्लॉक आवंटन मामले में दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के खिलाफ विशेष सीबीआई अदालत द्वारा वर्ष 2015 में जारी किए गए समन को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही समाप्त कर दी।
डॉ. मनमोहन सिंह ने मार्च 2015 में विशेष सीबीआई अदालत द्वारा जारी समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके बाद 1 अप्रैल 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने समन पर अंतरिम रोक लगा दी थी और मामले की आगे की सुनवाई रोक दी गई थी।
ताजा आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की उस क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, जिसमें कहा गया था कि डॉ. मनमोहन सिंह और अन्य आरोपियों के खिलाफ आपराधिक अभियोजन चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं। इसके साथ ही उनके खिलाफ लंबे समय से लंबित कानूनी कार्यवाही का औपचारिक रूप से अंत हो गया।
यह मामला उस समय का है जब कोयला मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के पास था। विशेष सीबीआई अदालत ने वर्ष 2015 में उन्हें आरोपी के रूप में तलब किया था, जिसके बाद उन्होंने इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
कोल ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, समन रद्द


