लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा में लव जिहाद बिल पास हो गया है। इस बिल में अब आरोपियों को उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। नाबालिग लड़की का लव जिहाद के लिए अपहरण करने, उसे बेचने पर उम्रकैद की सजा का प्रावधान हो गया है। विधान परिषद से पास होने पर इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। योगी सरकार ने इससे जुड़े विधेयक को सोमवार को सदन में पेश किया था। इस मामले में बेल मिलने में भी कई शर्तें लगाई गई हैं।
सोमवार को संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने सोमवार को इस बिल को पेश किया था। उन्होंने कहा था कि, सरकार का धर्मपरिवर्तन के अपराध की संवेदनशीलता, धर्म परिवर्तन जनसांख्यिकी परिवर्तन में विदेशी और राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा की कार्ययोजना के चलते 2021 के इस अधिनियम में जुर्माने व दंड की राशि में बढ़ोतरी करना जरूरी हो गया है।
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उन्होंने आगे कहा था कि, इस कानून को 2021 में यूपी विधानमंडल से पास कराकर विधिवत कानूनी जामा पहनाया गया था। अब इसमें बदलाव कर जेल की सजा व जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। जो कोई भी धर्म परिवर्तन करने के आशय से किसी व्यक्ति के जीवन या संपत्ति को भय में डालता है। हमला करता है। विवाह का वचन देता है या षड्यंत्र करता है या उन्हें प्रलोभन देकर किसी नाबालिग लड़की या व्यक्ति की तस्करी करता है या उसे बेचता है तो उसे कम से कम 20 वर्ष या आजीवन कारावास की सजा होगी।
पहले लव जिहाद के कानून में थे ये प्रावधान
– इससे पहले योगी सरकार ने विधानसभा में धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 किया था पारित।
– विधेयक में धर्म परिवर्तन कराने के आरोपित को 10 साल तक की सजा दिए जाने का प्रावधान था।
– इस विधेयक के तहत सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन घोषित किया गया था अमान्य।
– किसी से झूठ बोलकर, धोखा देकर कराए गए धर्म परिवर्तन को अपराध की श्रेणी में रखा गया था।
– स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के मामले में मजिस्ट्रेट को 2 महीने पहले इसके बारे में देनी होती थी सूचना।
– धोखे से या जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर 5 साल तक की जेल के साथ जुर्माना भी लगाया जाता था।