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Sunday, April 20, 2025

प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर कैसे लगे लगाम? जानिए शासनादेश, नियम और शिकायत की प्रक्रिया

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– किताबें, ड्रेस और फीस के नाम पर चल रही लूट पर अब वक्त है जागरूकता और कार्रवाई का
– जानिए आपके अधिकार क्या हैं और शिकायत कहां कर सकते हैं।

फ़र्रूख़ाबाद। शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही प्राइवेट स्कूलों में किताबें, ड्रेस और एडमिशन फीस के नाम पर अभिभावकों से मनमानी वसूली का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। शासनादेशों की खुली अवहेलना करते हुए कई निजी स्कूल आर्थिक रूप से मध्यम वर्ग को लूट रहे हैं।

“Youth India” इस अत्याचार के खिलाफ एक सशक्त मुहिम चला रहा है, ताकि आम लोगों की आवाज़ प्रशासनिक गलियारों तक पहुंचे।

उत्तर प्रदेश शासन और शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियमों के अनुसार:स्कूल जबरन किताबें और यूनिफॉर्म नहीं बेच सकते।
अभिभावकों को स्वतंत्रता है कि वे कहीं से भी सामग्री खरीदें।

अतिरिक्त या मनमानी फीस वसूलना नियम विरुद्ध है।स्कूलों को हर साल अपनी फीस संरचना वेबसाइट और सूचना पट पर प्रदर्शित करनी होती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act 2009) के तहत 25% सीटें EWS बच्चों के लिए आरक्षित हैं।

अगर कोई स्कूल इन नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तो शिकायत करें:ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) को, जनसुनवाई पोर्टल: jansunwai.up.nic.in
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR)
प्रदेश शुल्क नियामक समिति (Fee Regulatory Committee)
“Youth India” ने यह ठाना है कि अब हर नागरिक को उसके शिक्षा संबंधी अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाएगा।

आपके पास यदि कोई शिकायत, प्रमाण (पर्ची, ऑडियो, वीडियो, या डॉक्युमेंट) है, तो हमें भेजें। हम उसे प्रशासन तक पहुंचाएंगे।

हम चलाएंगे आपकी मुहिम – हम बनेंगे आपकी आवाज।
Email: youthindianews.com@gmail.com
WhatsApp: [9453411978]
Instagram/Facebook: @youthindiatoday

आप क्या कर सकते हैं?

एकजुट होकर आवाज़ उठाएं।
शिकायत दर्ज करें, Youth India को जानकारी दें।

सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाएं: #शिक्षा_का_धंधा_बंद_हो #SchoolLootExpose

शिक्षा कोई व्यापार नहीं, यह एक अधिकार है। आइए, इस मुहिम का हिस्सा बनें और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हों।”Youth India के साथ जुड़ें – क्योंकि हम हैं जनता की सच्ची आवाज़।”

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