21 C
Lucknow
Friday, April 17, 2026

चोरी व आर्म्स एक्ट के मामले में हिस्ट्रीशीटर दोषी करार, 4 साल 6 माह की सजा

Must read

 

फतेहपुर में चोरी और आर्म्स एक्ट के एक मामले में अदालत ने हिस्ट्रीशीटर को दोषी करार दिया है। एएसजे/एफटीसी कोर्ट संख्या प्रथम ने आरोपी को चार साल छह माह की सश्रम कैद और नौ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

मलवां थाना क्षेत्र के ठकुराइन का पुरवा निवासी रामखिलावन उर्फ खिल्ला को कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2019 में चोरी के एक मामले में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के दौरान उसके कब्जे से चोरी का माल बरामद किया गया था।

पुलिस जांच के दौरान आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा भी बरामद हुआ था, जिसके बाद मामले में आर्म्स एक्ट सहित कुल तीन धाराएं बढ़ाई गई थीं। आरोपी का आपराधिक इतिहास सामने आने पर उसे हिस्ट्रीशीटर के रूप में चिह्नित किया गया था।

मामले की सुनवाई एएसजे/एफटीसी कोर्ट संख्या प्रथम में चल रही थी। मंगलवार को हुई अंतिम सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया।

अदालत ने चोरी के माल की बरामदगी और आर्म्स एक्ट के तहत रामखिलावन उर्फ खिल्ला को सजा सुनाते हुए कहा कि अपराध पर सख्ती जरूरी है, ताकि समाज में कानून का डर बना रहे।

Must read

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest article