नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के संभल स्थित शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर दायर याचिकाओं पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष ने निचली अदालत द्वारा जारी कोर्ट कमिश्नर से सर्वे कराने के आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि यह आदेश न्यायिक अधिकार क्षेत्र और कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है।
सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले और निचली अदालत के अधिकार क्षेत्र से जुड़े पहलुओं पर भी सवाल उठाए। उनका तर्क था कि सर्वे का आदेश विधिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है और इसे निरस्त किया जाना चाहिए।
वहीं, मामले में हिंदू पक्ष की ओर से विस्तृत दलीलें अभी पेश की जानी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अगली सुनवाई 4 अगस्त को निर्धारित की है, जिसमें हिंदू पक्ष अपना पक्ष अदालत के समक्ष रखेगा।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मामले में कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया है। अब सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ही अदालत आगे की कार्रवाई और अंतिम निर्णय पर विचार करेगी।
सुप्रीम कोर्ट में संभल शाही जामा मस्जिद सर्वे मामले की सुनवाई, 4 अगस्त को होगी अगली बहस


