नई दिल्ली: विदेश यात्रा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। केंद्र सरकार (Central government) ने पासपोर्ट नियम, 1980 में संशोधन करते हुए पासपोर्ट और अन्य यात्रा दस्तावेजों की फीस बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट (Passport) सेवाओं की फीस में बड़ा बदलाव करते हुए नई दरें जारी कर दी हैं। विदेश मंत्रालय (MEA) की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, नई फीस 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। इसके तहत नए पासपोर्ट, री-इश्यू और खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के रिप्लेसमेंट पर पहले से अधिक शुल्क देना होगा।
सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सामान्य और तत्काल दोनों श्रेणियों में पासपोर्ट बनवाने की लागत पहले के मुकाबले अधिक हो जाएगी। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के आवेदकों के लिए 36 पेज वाले नए या री-इश्यू पासपोर्ट की फीस नॉर्मल श्रेणी में ₹1,500 से बढ़ाकर ₹2,500 कर दी गई है। वहीं तत्काल (Tatkal) श्रेणी में यह शुल्क ₹3,500 से बढ़कर ₹5,000 हो गया है। 60 पेज वाले पासपोर्ट के लिए नॉर्मल फीस ₹2,000 से बढ़ाकर ₹3,500 और तत्काल फीस ₹4,000 से बढ़ाकर ₹6,000 कर दी गई है।
पासपोर्ट खोने या क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में रिप्लेसमेंट शुल्क में भी भारी वृद्धि की गई है। 36 पेज वाले पासपोर्ट के रिप्लेसमेंट के लिए नॉर्मल श्रेणी में ₹5,000 और तत्काल श्रेणी में ₹7,500 देने होंगे। वहीं 60 पेज वाले पासपोर्ट के लिए यह शुल्क क्रमशः ₹6,000 और ₹8,500 होगा। सरकार ने 8 वर्ष तक के बच्चों और 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को राहत बरकरार रखी है। नए पासपोर्ट आवेदन पर उन्हें 10 प्रतिशत शुल्क छूट मिलती रहेगी। हालांकि यह छूट केवल फ्रेश पासपोर्ट आवेदन पर लागू होगी, री-इश्यू के मामलों में इसका लाभ नहीं मिलेगा।
18 वर्ष से कम उम्र के आवेदकों के लिए 36 पेज वाले नए या री-इश्यू पासपोर्ट की फीस नॉर्मल श्रेणी में ₹1,750 और तत्काल श्रेणी में ₹4,250 तय की गई है। खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के रिप्लेसमेंट के लिए नॉर्मल शुल्क ₹4,250 और तत्काल शुल्क ₹6,750 होगा। पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC), सरेंडर सर्टिफिकेट, ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम वेरिफिकेशन और अन्य पासपोर्ट-संबंधी प्रमाणपत्रों के लिए भारत में ₹750 शुल्क निर्धारित किया गया है। हालांकि, इमरजेंसी सर्टिफिकेट भारत में पहले की तरह निःशुल्क जारी किए जाएंगे।
पासपोर्ट शुल्क में यह पहला बड़ा संशोधन है। इससे पहले वर्ष 2012 में फीस बढ़ाई गई थी। विदेश मंत्रालय के अनुसार, 1 जुलाई या उसके बाद जमा किए गए सभी पासपोर्ट आवेदनों पर नई दरें लागू होंगी। सरकार ने अन्य पासपोर्ट संबंधित सेवाओं के शुल्क भी निर्धारित किए हैं। सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी के लिए 1,000 रुपये शुल्क रखा गया है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट (PCC), सरेंडर सर्टिफिकेट, ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम वेरिफिकेशन और अन्य पासपोर्ट आधारित प्रमाणपत्रों के लिए 750 रुपये शुल्क देना होगा।शहर और स्थानीय मार्गदर्शिका


