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Monday, September 21, 2026

महिला को निर्वस्त्र कर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप, अदालत के आदेश पर चार के खिलाफ मुकदमा

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कायमगंज। कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के ग्राम नगला पति में पुरानी रंजिश को लेकर एक महिला के साथ मारपीट, अभद्रता और निर्वस्त्र कर दुष्कर्म का प्रयास किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपियों ने पहले उसे गाली-गलौज कर मारपीट की और बाद में घर के अंदर खींच ले जाकर उसके कपड़े फाड़ दिए। शोर सुनकर पहुंचे परिजनों ने किसी तरह उसे आरोपियों के चंगुल से बचाया। पुलिस द्वारा तत्काल मुकदमा दर्ज न किए जाने पर पीड़िता ने न्यायालय की शरण ली। अदालत के आदेश पर कायमगंज पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पीड़िता ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि 29 सितंबर 2025 को गांव के नरवीर पुत्र मेघनाथ, सुरेंद्र पुत्र मेघनाथ, कश्मीर पुत्र मेघनाथ और मानसिंह ने उसके साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की थी। इस मामले में उसने कोतवाली कायमगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसकी विवेचना चल रही है। पीड़िता का आरोप है कि इसी मुकदमे को लेकर आरोपी उस पर लगातार समझौता करने का दबाव बना रहे थे।
पीड़िता के अनुसार उसने समझौता करने से इनकार किया तो 20 जुलाई 2026 की शाम करीब सात बजे नरवीर, सुरेंद्र, कश्मीर और मानसिंह उसके घर पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर चारों ने एकराय होकर उसे बुरी नीयत से पकड़ लिया और जमीन पर पटककर लात-घूंसों से मारपीट की। आरोप है कि नरवीर, सुरेंद्र और मानसिंह उसे जबरन घर के अंदर खींच ले गए।
पीड़िता ने आरोप लगाया कि घर के अंदर आरोपियों ने उसके अंगवस्त्र फाड़कर उसे निर्वस्त्र कर दिया और दुष्कर्म करने का प्रयास किया। उसके शोर मचाने पर उसकी पुत्री आशिकी और पिता रामनरेश समेत अन्य लोग मौके पर पहुंच गए। परिजनों ने आरोपियों को ललकारते हुए किसी तरह महिला को उनके चंगुल से बचाया।
पीड़िता का कहना है कि घटना के बाद वह अपने पिता के साथ आरोपियों के घर शिकायत करने पहुंची तो वहां रीना पत्नी कश्मीर, राजश्री पत्नी मेघनाथ, ज्योति पत्नी धर्मवीर और प्रगति पुत्री मानसिंह ने एकराय होकर उसके और उसकी पुत्री के साथ गाली-गलौज की और हमलावर होकर उन्हें वहां से भगा दिया।
पीड़िता के मुताबिक घटना के तत्काल बाद वह कायमगंज कोतवाली पहुंची और पुलिस को प्रार्थनापत्र दिया। पुलिस ने प्रार्थनापत्र लेकर जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद पीड़िता ने डायल 112 पर सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 170 के तहत कार्रवाई की और उन्हें छोड़ दिया, लेकिन पीड़िता की ओर से दी गई तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई।
पुलिस से कार्रवाई न होने पर पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रार्थनापत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की। पीड़िता का आरोप है कि वहां से भी कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश के बाद कायमगंज कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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