फर्रुखाबाद। जि़ला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, योगेश पाण्डेय ने समस्त दशमोत्तर शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्यों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10) एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ लेने के इच्छुक छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ माता-पिता की आय प्रमाण पत्र समय से जमा किया जाए। यह आदेश शासन स्तर से जारी किया गया है ताकि छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। इस आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि छात्रों द्वारा ऑनलाइन किए गए आवेदनों में आय प्रमाण पत्र जमा न होने के कारण कई आवेदन अपूर्ण माने जा रहे हैं, जिससे छात्रवृत्ति प्रक्रिया में विलंब हो रहा है। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि छात्र या छात्राओं के द्वारा जमा किए गए सभी दस्तावेज़ों की जांच समय से सुनिश्चित की जाए ताकि छात्रवृत्ति का वितरण सुचारु रूप से हो सके। इस संदर्भ में समस्त प्रधानाचार्यों को सूचित किया गया है कि वे अपने संस्थान में छात्रवृत्ति से संबंधित सूचनाएं प्रमुखता से नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करें ताकि सभी छात्रों को समय से जानकारी मिल सके। पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10) एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के ऑनलाइन आवेदन। आवेदन के साथ माता-पिता आय प्रमाण पत्र का समय पर जमा होना अनिवार्य। आवेदनों की अपूर्णता के कारण छात्रवृत्ति वितरण में आ रही है समस्याएं। सभी संस्थानों को इस संबंध में छात्रों को सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं।