अयोध्या। राम मंदिर में चढ़ावे की धनराशि में कथित चोरी/गबन के मामले में मंगलवार को एंटी करप्शन कोर्ट में आरोपियों की जमानत अर्जियों पर सुनवाई हुई। अदालत ने अनुकल्प मिश्र, लवकुश मिश्र और करुणेश पांडेय की जमानत अर्जियां खारिज कर दीं।
इससे पहले अविनाश शुक्ला, रमा शंकर मिश्रा और मनीष यादव की जमानत अर्जियां भी अदालत खारिज कर चुकी है।
अब रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू और पूर्व बैंककर्मी सुभाषचंद्र श्रीवास्तव की जमानत अर्जियों पर अगली सुनवाई निर्धारित है। मामले में कुल आठ आरोपियों के खिलाफ जांच चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित एसआईटी इस प्रकरण की विवेचना कर रही है।
जांच संबंधी कार्यवाही में अभियोजन ने आरोपियों की भूमिका और बरामदगी से जुड़े साक्ष्यों का हवाला दिया है। अदालत में प्रस्तुत केस डायरी में गणना कक्ष में तैनाती और सीसीटीवी फुटेज समेत विभिन्न तथ्यों का उल्लेख होने की बात सामने आई है।


