श्रीनगर: आर्थिक अपराध शाखा (Crime Branch Kashmir) ने एक दंपत्ति के खिलाफ गैस एजेंसी का लाइसेंस दिलाने का झूठा वादा करके एक व्यक्ति से 38 लाख रुपये की धोखाधड़ी (fraud) करने के आरोप में आरोप पत्र दायर किया है। यह आरोप पत्र आज श्रीनगर के कोकर बाजार निवासी जाहिद बशीर शगू और उनकी पत्नी शुगुफ्ता के खिलाफ पेश किया गया, जो वर्तमान में इंद्राबी कॉलोनी, नरबल, बडगाम में रहते हैं। आरोप पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बडगाम की अदालत में दायर किया गया।
शिकायत और आर्थिक अपराध शाखा द्वारा की गई जाँच के अनुसार, जाहिद शगू ने गैस एजेंसी का लाइसेंस दिलाने का वादा करके शिकायतकर्ता से 38 लाख रुपये लिए। बाद में उसने सौदे को असली दिखाने के लिए जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज़ पेश किए। तदनुसार, क्राइम ब्रांच कश्मीर द्वारा प्रारंभिक सत्यापन शुरू किया गया।
जाँच में पाया गया कि ज़ाहिद ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक आपराधिक साजिश रची और जानबूझकर शिकायतकर्ता को धोखा दिया और जाली दस्तावेज़ जारी किए। आर्थिक अपराध शाखा ने कहा, “उन्होंने जानबूझकर जाली दस्तावेज़ जारी करके शिकायतकर्ता को धोखा दिया। परिणामस्वरूप, धारा 419, 420, 468, 471 और 120-बी आरपीसी के तहत दंडनीय अपराध पाए गए।”
ईओडब्ल्यू ने कहा कि दोनों आरोपी फरार हैं, इसलिए उनकी अनुपस्थिति में धारा 512 सीआरपीसी के तहत आरोप पत्र दायर किया गया। आर्थिक अपराध शाखा ने यह भी उल्लेख किया कि दंपति का इसी तरह की धोखाधड़ी का इतिहास रहा है, उनके खिलाफ पहले भी एफआईआर संख्या 13/2018 में आरोप पत्र दायर किया जा चुका है, और ज़ाहिद के खिलाफ एक और मामला एफआईआर संख्या 31/2023 भी लगभग पूरा होने वाला है।


