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Thursday, June 4, 2026

न्यायालय के आदेश पर किशोरी के अपहरण का मुकदमा दर्ज, आरोपी पर अभद्रता का भी आरोप

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फर्रुखाबाद। किशोरी के अपहरण और उसके साथ अभद्रता किए जाने के आरोपों के मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) के आदेश पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता की मां ने विभिन्न अधिकारियों से शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने पर न्यायालय की शरण ली थी।
पक्का पुल निवासी उषा देवी द्वारा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में दायर प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया कि उनकी पुत्री रंगोली उर्फ कोमल का किराना बाजार निवासी राम शर्मा उर्फ राहुल ने बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया। आरोप है कि आरोपी ने किशोरी के साथ अभद्रता भी की और वह अभी भी उसके कब्जे में है।
पीड़िता की मां का कहना है कि घटना के बाद उन्होंने नगर मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी समेत अन्य अधिकारियों से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की, लेकिन कहीं से कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद मजबूर होकर उन्होंने न्यायालय की शरण ली।
मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने आरोपों को गंभीर मानते हुए आरोपी राम शर्मा उर्फ राहुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।

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