आईएमए फर्रुखाबाद के सचिव डॉ. प्रशांत श्रीवास्तव और अध्यक्ष डॉ. विपुल अगवाल ने सरकार को कहा धन्यवाद
फर्रुखाबाद, यूथ इंडिया: उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम्स के लिए नवीनीकरण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब अस्पतालों को हर वर्ष नवीनीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि उन्हें केवल पांच वर्ष में अपना नवीनीकरण कराना होगा। यह आदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सचिव श्री रंजन कुमार की ओर से जारी किया गया है।
16 अगस्त को आईएमएम के प्रतिनिधि मंडल ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की थी, जिसमें डॉक्टरों की सुरक्षा और अन्य समस्याओं पर चर्चा की गई थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने सीएमओ रजिस्ट्रेशन की अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष करने का आश्वासन दिया था। नए नियम के तहत, निजी अस्पतालों को अस्पताल के बाहर 5X3 फीट का पोल बोर्ड लगाकर अपनी सुविधाओं की जानकारी प्रदर्शित करनी होगी। इस बोर्ड पर पंजीकरण संख्या, संचालक का नाम, बिस्तरों की संख्या, औषधि की पद्धति, डॉक्टरों और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की जानकारी भी शामिल होगी।
आईएमए फर्रुखाबाद के सचिव डॉ. प्रशांत श्रीवास्तव और अध्यक्ष डॉ. विपुल अगवाल ने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया और कहा कि यह आदेश छोटे अस्पतालों को राहत प्रदान करेगा, जो वर्षों से आईएमए की मांग थी।
यह नया आदेश निजी अस्पतालों के संचालन में सरलता लाएगा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को भी बेहतर करेगा।